फिर से शर्मसार हुई खाकी निगरानी द्वारा खाकी पर कसा जबरदस्त शिकंजा मोटी रकम लेते दरोगा हुआ गिरफ्तार
1 min read
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 11.02.2025 को निगरानी थाना कांड सं0-06/25 दिनांक 11.02.2025 में श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- सरैया, जिला मुजफ्फरपुर को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये रिश्वत लेते राज्यकृत गाँधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भटौना, पो०- मड़वन, जिला-मुजफ्फरपुर स्कूल गेट के सामने मिठाई दुकान से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
उक्त प्रकरण में परिवादी श्री अवधेश प्रसाद सिन्हा, पिता स्व० उमेश प्रसाद सिंह, ग्राम पो०- बसंतपुर, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 27.01.2025 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर द्वारा सरैया थाना कांड सं0-525/2020 में केस डायरी लिखने के लिए 75,000/- रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
ब्यूरो द्वारा परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्ट्या आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्ता श्री सत्येन्द्र राम, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- सरैया, जिला मुजफ्फरपुर को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये रिश्वत लेते राज्यकृत गाँधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भटौना, पो०- मड़वन, जिला मुजफ्फरपुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को पूछताछ के उपरांत माननीय न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में उपस्थापित किया जायेगा।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध यह छठी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई है तथा इस वर्ष का यह चौथा ट्रैप है जिसमें कांड दर्ज कर रंगे हाथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वर्ष 2025 के भ्रष्टाचार मामलो की सूची निम्नानुसार है :-
क्र० निगरानी थाना सं० कांड सं०/दि०
1
प्राथमिकी अभियुक्त का नाम / पदनाम
01/2025 दि०-07.01.25
श्री अखिलेश कुमार, कंट्रोलर ऑफ स्टोर
ट्रैप कांड
रिश्वत की राशि /प्राथमिकी में प्रत्यानुपातिक धनार्जन की राशि 70,000/-
(COS) स्टोर एण्ड परचेज, पटना
कांड
02/2025 दि०-08.01.25
श्री मनोज कुमार, लिपिक, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद, पिता स्व० अर्जुन सिंह, ग्राम गंगटी, वार्ड नं0-31, थाना नगर, औरंगाबाद
प्रत्यानुपातिक धनार्जन
74.98.620.98/- रु० का प्रत्यानुपातिक धनार्जन
03/2025 दि०-16.01.25
श्री जंग बहादुर सिंह, प्रोजेक्ट इंजिनीयर, External Project Division, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना, पे०-स्व० रामयश सिंह, स्थायी पता ग्राम-दुधानी, थाना मुफस्सिल, जिला बक्सर वर्तमान पता सा०- वेदनगर, थाना-रूपसपुर, जिला पटना
प्रत्यानुपातिक धनार्जन
89,06,822 /- रु० का प्रत्यानुपातिक धनार्जन
04/2025 दि०-24.01.25
श्री भोगेन्द्र झा, राजस्व कर्मचारी, अंचल-
ट्रैप कांड
51,000/-
पुपरी, जिला- सीतामढ़ी
05/2025 दि०-06.02.25
श्री रंजीत कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना एवं अप्रा०अभि० श्री फिरदौश आलम, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना रूपसपुर, जिला-पटना
ट्रैप कांड
50,000/-
06/2025 दि०-11.02.25
श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर
दिनांकः 11 फरवरी, 2025
(20/25)
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कांड में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार
आज दिनांक 11.02.2025 को श्री मो० रूस्तम, माननीय न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा श्री संजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निगरानी थाना कांड संख्या-051/15 (विशेष वाद सं-32/15) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7/13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी) में दोषी ठहराया।
श्री संजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 में तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रू० का अर्थदण्ड लगाया गया एवं धारा 13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी) में चार वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10,000 /- (दस हजार) रू० का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
यह मामला श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा से सेवा विनियतीकरण एवं वेतन एरियर के लाभ हेतु दस हजार रूपया रिश्वत मांगने का आरोप है। जिसमें आरोपी दस हजार रूपया रिश्वत लेकर काम करने को तैयार हुए थे। आरोपी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 29.06.15 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले का अनुसंधान तत्कालीन पुलिस निरीक्षक श्री नारायण सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया। बिहार सरकार की ओर से श्री किशोर कुमार सिंह, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (निगरानी ट्रैप) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष
सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। विदित हो कि पूर्व में 21 जनवरी 2025 को श्री राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार वर्ष 2025 में
अबतक चार ट्रैप मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाया जा चुका है।
विवरणी निम्नवत है
क्र० सं०
1.
2
निगरानी थाना कांड सं०/दि०
प्राथमिकी अभियुक्त का नाम / पदनाम
030/2011
श्री रामकृष्ण मिश्र, तत्का० अमीन चकबंदी कार्यालय, डेहरी, रोहतास
दि०-28.05.11 044/2018
श्री राजा राम सिंह, उजरत अमीन, राजगीर अंचल, जिला- नालन्दा
दि०-08.10.18
श्री राजनन्दन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, नया सचिवालय, पटना ।
078/2006 दि०-15.11.06 051/2015
श्री संजय कुमार, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग,
दि०-29.06.15
बिहार, पटना
3
4.
00
कादिर खान वरिष्ठ पत्रकार